शहर को व्यवस्थित व विकसित करने के लिए निगम से नक्शा पास कराना जरूरी है. शहर में नये बस रहे मुहल्ले में हर वक्त दिक्कत आती रही है कि सड़क व नाली के लिए जगह नहीं है. बिना नक्शा पास कराये मकान बनाना पूरी तौर से अवैध है. नक्शा रजिस्ट्रेशन के पैसों को शहर के विकास में ही लगाया जाता है. शहर के सभी लोगों को इसमें साथ देना होगा. निगम का कर्तव्य है कि शहर को सुव्यवस्थित रखने के लिए जरूरी कदम उठाये. इसमें कुछ जगहों पर देख जा रहा है कि नक्शा पास कराये बिना ही लोग निर्माण करा ले रहे हैं. ऐसे लोगों पर निगम कभी भी कार्रवाई कर सकती है.
बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करना गैरकानूनी
नगर निगम प्रशासन ने साफ कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में बिना नक्सा पास कराए मकान बनवाने वाले लोगों के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाएगी. प्रावधान के तहत ही शहर में भवन निर्माण कराया जा सकता है. नगर निगम क्षेत्र में निर्माण कार्य कराने के लिए भूस्वामियों को हर हाल में नक्शा पास कराना होगा. ऐसा न करने वाले भूस्वामियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी. नगर क्षेत्र में मकान निर्माण कराने वाले भूस्वामियों को अनिवार्य तौर पर नक्शा पास कराना होगा. जिन लोगों ने निर्माण से पूर्व नक्शा पास नहीं कराया है उनलोगों को जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा. राजस्व से विकास में मिलती है मददशहर में आए दिन व्यवसायिक व आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. लेकिन कुछ भवन निर्माण की जानकारी नगर निगम को होती है और कुछ की नहीं मिल पाती है. नगरआयुक्त अनिल चौधरी ने कहा है कि शहर में हो रहे भवन निर्माण कार्य से जो राजस्व मिलती है उससे शहर का विकास किया जाता है.
नक्शा पास करवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
आर्किटेक्ट के माध्यम से नक्शा तैयार कराकर अप्रूवल
भवन का एस्टीमेट
जमीन संबंधित दस्तावेज
आवेदन फॉर्म
क्या कहते हैं अधिकारी
सिटी मैनेजर सह नोडल पदाधिकारी ने कहा कि बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करानेवालों का सर्वे किया जाएगा. उन्हें नोटिस देकर नक्शा पास कराने के लिए कहा जाएगा. निर्माणाधीन भवन का काम रूक सकता है. भवन निर्माण कराने वाले शुल्क जमा कर नक्शा जरूर पास कराएं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है