सीवान: आयुष्मान भारत योजना से अब नवविवाहिता एवं नवजात बच्चो को भी जोड़ा जायेगा. आयुष्मान भारत के डीपीसी ने राज किशोर ने बताया कि योजना में परिवार का नाम तो शामिल है लेकिन वैसे परिवार जिसमें शादी के बाद नव विवाहिता आती है या कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम पारिवारिक सूची में शामिल नहीं रहता है.ऐसे में अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्या होती है तो इन दोनों को लाभ से वंचित होना पड़ता है. इसलिए सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है. परिवार की सदस्य बनते ही लाभ मिलेगा लाभ उन्होंने बताया कि जैसे ही कोई नव विवाहिता परिवार की सदस्य बनती है तो पति के नाम पर उसे भी योजना से जोड़ा जायेगा. इसके लिए उन्हें मैरेज सर्टिफिकेट देना होगा. यदि बच्चा पैदा होता है तो उसे भी माता-पिता के नाम से जोड़ा जाएगा. उसे भी कार्ड का लाभ मिलेगा. लेकिन इसके लिए बच्चे के अभिभावक को जन्म प्रमाण पत्र देना होगा. उन्होंने बताया कि फिलहाल यह सुविधा सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही शुरू होगी. सीएसपी को अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी गई है. इसका लाभ लेने के लिए सरकारी अस्पतालों में संपर्क करना होगा. लेकिन अभी पोर्टल बंद है खुलते ही नए नियम के साथ लोगो का कार्ड बनना शुरू हो जाएगा और लोग इसका लाभ ले सकेंगे. जिले में लक्ष्य से 52 फीसदी बन चुका है कार्ड प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस योजना लाभ सबको मिले इसके लिए सरकार तरह तरह की नियम निकाल रही हैं. वही जिले में तकरीबन 25 लाख लोगो का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था. जिसमे अब तक 52 फीसदी हो कार्ड बन सका. वहीं इस योजना का लाभ दिलाने के लिए पुनः शिविर लगाकर कार्ड बनाया जायेगा. जिसके लिए जुलाई में शिविर लगेगा. जहां लोग आयुष्मान कार्ड बनवा कर उसका लाभ ले सकेंगे.आयुष्मान कार्ड डीपीसी राजकिशोर ने बताया कि नये नियम के अनुसार नव विवाहिता का कार्ड बनाने के लिए मैरेज सर्टिफिकेट और नवजात का कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा. जिसके बाद इनलोगों का कार्ड बन जायेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है