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Lok Sabha Speaker Election: लोकसभा अध्यक्ष चुनाव की सरगर्मी तेज, राजनाथ सिंह के आवास पर NDA की बड़ी बैठक

Lok Sabha Speaker Election: लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर रविवार को एनडीए की बड़ी बैठक हुई.

Lok Sabha Speaker Election: केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता स्पीकर पद के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं. इसी कड़ी में रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक हुई. जिसमें लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा की गई. बैठक में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए. नड्डा के अलावा किरेन रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, ललन सिंह, चिराग पासवान मौजूद थे.

लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को

लोकसभा 26 जून को अपने नये अध्यक्ष का चुनाव करेगी. सदन के सदस्य उम्मीदवारों के समर्थन में प्रस्ताव के लिए एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक नोटिस दे सकते हैं.

अठारहवीं लोकसभा की पहली बैठक 24 जून को

अठारहवीं लोकसभा की पहली बैठक 24 जून को होगी और सत्र तीन जुलाई को समाप्त होगा. लोकसभा की ओर से जारी एक बुलेटिन में कहा गया है कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए तय तिथि से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे से पहले कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य सदस्य के समर्थन में प्रस्ताव के लिए महासचिव को लिखित रूप से नोटिस दे सकता है. इसमें बताया गया है, मौजूदा मामले में अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव के वास्ते नोटिस मंगलवार, 25 जून दोपहर 12 बजे से पहले दिए जा सकते हैं.

27 जून को राष्ट्रपति का संबोधन

सत्र के पहले दो दिन नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के लिए समर्पित होंगे, वहीं अध्यक्ष के चुनाव के लिए 26 जून की तिथि तय की गई है, जबकि 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी.

विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर की मांग की

विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की है. खबर ये भी है कि अगर डिप्टी स्पीकर पद को लेकर बात नहीं बनती है, तो विपक्ष स्पीकर पर के लिए भी दावेदारी ठोकेगा. विपक्ष ने ऐसी स्थिति में अपने उम्मीदवार उतारेगी की तैयारी में है.

कोई सदस्य अपना नाम प्रस्तावित नहीं कर सकता

लोकसभा सचिवालय ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि कोई सदस्य अपना नाम प्रस्तावित नहीं कर सकता है या अपने नाम वाले किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता है. यदि कोई प्रस्ताव पारित (अपनाया) होता है, तो कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति (प्रोटेम स्पीकर) यह घोषणा करेगा कि पारित किए गए प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य को सदन का अध्यक्ष चुना गया है.

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