देवघर.
शहरी क्षेत्र के हाउस होल्डर को होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए 30 जून तक विशेष छूट मिल रही है. इसमें सामान्य होल्डर ऑनर को पांच से लेकर 10 प्रतिशत तक की छूट है, जबकि महिला, आर्मी आदि को 10 से लेकर 15 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. राजस्व विभाग के नोडल पदाधिकारी हिमांशु शेखर ने बताया कि, नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर महिला, बुजुर्ग, आर्मी, दिव्यांग व ट्रांसजेंडरों को होल्डिंग टैक्स जमा करने पर विशेष छूट दी जा रही है. उन्हें पांच से लेकर 15 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है. निगम कर्मियों के द्वारा डोर टू डोर जाने पर 10 प्रतिशत की छूट है. कार्यालय आकर जमा करने पर 12.50 प्रतिशत की छूट है, जबकि ऑनलाइन जमा करने पर 15 प्रतिशत तक छूट दी गयी है. महिला, बुजुर्ग, आर्मी, दिव्यांग व ट्रांसजेंडरों को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों द्वारा डोर टू डोर होल्डिंग टैक्स जमा करने पर पांच प्रतिशत, कार्यालय आकर जमा करने पर 7.50 प्रतिशत एवं ऑन लाइन जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. यह छूट केवल 30 जून तक लागू है. 30 जून तक बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है