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नामांकन शुल्क की राशि विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगेगी

विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगेगी

गोगरी. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9 से 12वीं के नामांकन की प्रक्रिया शुरू है. इस संबंध में राज्य कार्यालय की ओर से नामांकन के लिए पुनरीक्षित शुल्क निर्धारित किया गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने हाई व प्लस टू स्कूलों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, नामांकन प्रभारी व लिपिक को निर्देश दिया है कि राज्य स्तरीय कार्यालय की ओर से निर्धारित शुल्क की राशि से संबंधित विवरण नोटिस बोर्ड व अन्य विजिबल जगह पर लगाना है. विद्यालयों में प्रधानाध्यापक स्वयं लगातार नामांकन काउंटर पर भ्रमण करेंगे. नामांकन के बाद शुल्क की पर्ची विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना है. नोटिस बोर्ड पर अधिकारी का मोबाइल नंबर अंकित करना है ताकि इस संबंध में कोई शिकायत सीधे जिला कार्यालय को किया जा सके. नामांकन के समय ही टीसी शुल्क ले लिया जाता है. मैट्रिक व इंटर के बाद अलग से टीसी का कोई भी शुल्क नहीं लेना है. डीइओ ने निर्देश दिया है कि नामांकन के दौरान शुल्क अधिक लेने से संबंधित किसी भी स्कूल से शिकायत मिलने और उसकी जांच के बाद सही पाये जाने पर हेडमास्टर, नामांकन प्रभारी और लिपिक की मुख्य जिम्मेदारी होगी और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी.

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