20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र को किया नोटिस, कहा-0.001% भी लापरवाही हुई है तो जांच हो

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए भी केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया था.

NEET-UG 2024 : नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर एनटीए और केंद्र को नोटिस किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से भी इस मामले में 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और मामले का निपटारा होना चाहिए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए भी केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले से संबद्ध सभी याचिकाओं पर आठ जुलाई को सुनवाई होगी.

आप का प्रदर्शन

इधर नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है. जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के कार्यक्रम में कहा कि यह 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारी यह मांग है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए. उन्होंने कहा कि पेपरलीक होना एक बहुत ही गंभीर मामला है, अगर पैसे देकर प्रश्नपत्र मिल जाएंगे, तो कोई क्यों पढ़ाई करेगा. केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो पूरे मामले की जांच कराए.

Also Read :PM Modi Varanasi: 3.0 के बाद आज पहली बार वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, किसानों को देंगे बड़ी सौगात

T20 World Cup: Gary Kirsten छोड़ सकते हैं पाकिस्तान के चीफ कोच का पद

शिक्षा मंत्री ने कहा-डरने की जरूरत नहीं

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट के परीक्षार्थियों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वस्त किया था कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा. धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा था कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी जांच में सामने आई, तो एनटीए में जवाबदेही तय की जाएगी.

एनटीए ने रद्द किया ग्रेस मार्क्स

एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है और ग्रेस मार्क्स पाने वाले बच्चों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की है. एनटीए ने कहा है कि जो परीक्षा नहीं देंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के ही काउंसलिंग में शामिल होना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें