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साहिबगंज में गंगा नदी फेरी घाट टेंडर एड पर रोक से इनकार

झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज में मनिहारी अंतर्रराज्यीय गंगा नदी फेरी घाट परिचालन टेंडर को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज में मनिहारी अंतर्रराज्यीय गंगा नदी फेरी घाट परिचालन टेंडर को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद टेंडर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव व अधिवक्ता प्रार्थ जालान ने पैरवी की. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि गंगा फेरी घाट के टेंडर का विज्ञापन बंगाल फेरी एक्ट 1885 के अनुसार नहीं है. फेरी घाट टेंडर का विज्ञापन 15 दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित करना चाहए था, लेकिन संबंधित जिला प्रशासन ने ऐसा नहीं किया. टेंडर का नोटिस चिपका दिया गया. अधिवक्ताओं ने टेंडर विज्ञापन को रद्द कर नये सिरे से टेंडर जारी करने के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया. वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि प्रार्थी की दलील सही नहीं है. लगभग पांच समाचार पत्रों में गंगा फेरी घाट का टेंडर प्रकाशित किया गया है. गंगा नदी पर फेरी के लिए टेंडर आज ही (19 जून को) होना है. ज्ञात हो कि प्रार्थी अंकुश यादव उर्फ अंकुश राजहंस ने याचिका दायर की है. उन्होंने गंगा फेरी घाट टेंडर को निरस्त करने की मांग की है.

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