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Tech Tips: फेक ऑनलाइन शॉपिंग की ऐसे करें पहचान, तरीका है आसान

Tech Tips: अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको फेक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और ऐप से सावधान रहने की जरूरत है.

Online Shopping: ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड से हमारा लाइफ बेहद आसान हो गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि कपड़ा खरीदने से लेकर खाना ऑर्डर करने तक के काम के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल कर कर रहे है. लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं. फेक शॉपिंग वेबसाइट और फेक ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी हो जा रही है.

इससे निपटने के लिए और फेक ऑनलाइन शॉपिंग की पहचान करने के लिए केंद्र सरकार की कंप्यूटर इमर्जेंसी रेस्पांस टीम (CERT-IN) ने ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर कुछ टिप्स दिए हैं, जिसे फॉलो करके आप मिनटों में फर्जी वेबसाइट और पोर्टल का पता लगा सकते हैं और उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं.

ऑनलाइन शॉपिंग करने वक्त दें ध्यान देने वाली खास बातें

  • ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ओरिजिनल ऐप और वेबसाइट का ही यूज करें. सोशल मीडिया से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर न जाएं, क्योंकि इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है.
  • ऑनलाइन शॉपिंग वाले ऐप और वेबसाइट को हमेशा ऑफिशियल सोर्स से ही डाउनलोड करें.
  • हमेशा ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते समय सिक्योर वाई-फाई कनेशन या फिर इंटरनेट का यूज करना चाहिए.

फेक वेबसाइट की पहचान कैसे करें

  • हमेशा वेबसाइट का डोमेन नेम जैसे .com, .in जरूर चेक करें.
  • वेबसाइट के वेब एड्रेस को बारीकी से देखे साथ ही यह सुनिश्चित करें कि वेबसाइट पेज https:” से शुरू हुआ है या नहीं.
  • यूजर्स को छोटे URLs पर कभी नहीं क्लिक नहीं करना चाहिए.
  • छोटे URLS पर क्लिक करने की बजाय उसे कॉपी करके ओरिजिनल URL से वैलिडेट करना चाहिए.
  • वेबसाइट के नाम की स्पेलिंग जरूर चेक कर लें.

इन बातों पर देना चाहिए खास ध्यान

  • सभी ईमेल, बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखना चाहिए.
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शॉपिंग की लिंक, प्रमोशनल ऐड, ऑफर पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए.
  • किसी के साथ संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक, कार्ड डिटेल, ओटीपी और लॉगिन डिटेल नहीं शेयर करना चाहिए.

यहां कर सकते हैं शिकायत

अगर आपको कुछ भी संदेहात्मक लगता हैं, तो उसकी शिकायत www.cybercrime.gov.in पर कर सकते हैं. इसके साथ ही 1930 पर कॉल भी करके आप अपना कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं.

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