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Noida News: नोएडा एयरपोर्ट के पास आम लोगों को मिलेंगे सस्ते प्लॉट, जल्द आएगी यमुना सिटी में 6 हजार प्लॉट्स की योजना

Noida News नोएडा एयरपोर्ट के पास सस्ते घर की प्रस्तावित योजना में 30 वर्ग मीटर के प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. ये क्षेत्र दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और फरीदाबाद से सीधे कनेक्ट है.

लखनऊ: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida News) के पास अपने मकान का सपना हकीकत बन सकता है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jewar Airport) के पास जल्द ही प्लॉट की स्कीम लाने जा रहा है. करीब 6 हजार प्लॉट्स को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है. यीडा क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकासकर्ता के चयन के बाद जन सामान्य ने रुचि दिखाई है.

30 वर्ग मीटर का हो सकता है भूखंड
यीडा (Noida News) के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण सेक्टर 16, 17, 18, 20 व 22डी में 60 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लगभग 28900 भूखंडों का आवंटन किया गया है. जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर के लिए चिह्नित भूमि पर 30 वर्ग मीटर के भूखंडों की योजना प्रस्तावित है. प्राधिकरण की ओर से कोशिश की जा रही है कि छोटे प्लॉट्स आम आदमी की पहुंच में हों. 30 वर्ग मीटर के एक भूखंड का कुल प्रीमियम वर्तमान आवंटन दर पर 25,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर के अनुसार 7.77 लाख रुपए होगा. यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ के बीच स्थित है. ये एक्सप्रेसवे फरीदाबाद से भी कनेक्टिविटी देता है.

प्लॉट आवंटन में विभिन्न वर्ग को मिलेगा आरक्षण
इस योजना (Noida News) में 25 प्रतिशत आरक्षण उन वर्कर्स को दिया जाएगा, जो यीडा के आवंटित कार्यरत औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे हैं. इसके साथ ही 5 प्रतिशत आरक्षण यीडा के आवंटित कार्यरत संस्थानों के कर्मचारियों को दिया जाएगा. इसके अलावा 5 प्रतिशत एक्स सर्विस मैन को, 5 प्रतिशत वॉर विडो, 5 प्रतिशत एससी-एसटी को, 4 प्रतिशत दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा. शेष 51 प्रतिशत जनरल आवेदकों को भूखंड आवंटित किया जाएगा.

जानें कौन कर सकेगा आवेदन
इस स्कीम (Noida News) में आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए. उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकेगा. किसी भी स्कीम में प्लॉट या फ्लैट पाने वालों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. आवेदक की आय तीन लाख रुपए से प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आय प्रमाणपत्र भी आवेदन के साथ अटैच होना चाहिए. साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए. इसके साथ ही योजना के तहत सभी सफल आवेदकों और आवंटी 10 वर्ष तक आवंटित प्लॉट को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त आवंटन के 60 दिनों के अंदर आवेदकों को रजिस्ट्रेशन फीस समेत टोटल प्रीमियम की 30 प्रतिशत राशि और जीएसटी (यदि देय हो तो) जमा करानी होगी. शेष 70 प्रतिशत राशि दस समान किस्तों में 10 प्रतिशत ब्याज पर चुकानी होगी.

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