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बिरहोर महिला से दुष्कर्म करने वाले को 16 वर्ष सश्रम कारावास

पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया़

कोडरमा. आदिम जनजाति परिवार की बिरहोर महिला से दुष्कर्म के आरोपी को स्थानीय अदालत ने गुरुवार को 16 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई़ साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ जानकारी के अनुसार, डोमचांच थाना कांड संख्या 13/24 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी 40 वर्षीय संजय बिरहोर (पिता मंगर बिरहोर निवासी जिओरायडीह थाना डोमचांच) को दोषी पाया़ बताया जाता है कि पीड़िता ने थाना को दिये आवेदन में कहा था कि दो फरवरी 2024 को दिन के करीब 10 बजे मैं अपने गांव के दो अन्य बिरहोर महिला के साथ चंदन चूल्हा जंगल में लकड़ी लाने एवं बकरी चराने गयी थी़ इसी दौरान 12 बजे जब हम लोग घर लौट रहे थे, तभी आरोपी ने पीछे से आकर मेरा मुंह बंद कर दिया़ जब पीछे देखा, तो मेरे ही गांव का संजय बिरहोर (पिता मंगल बिरहोर) मेरा मुंह दबा कर पकड़े हुए था़ शोर मचाया और प्रयास के बाद भी उसकी चंगुल से मुक्त नहीं हो पायी. संजय मुझे घसीट कर जंगल में एक पेड़ के पास ले गया और वहां दुष्कर्म किया. अपराह्न करीब चार बजे किसी तरह मैं गांव पहुंची और ग्रामीणों को मामले की जानकारी दी. रात नौ बजे गांव की महिलाओं ने संजय काे पकड़ लिया. फिर पुलिस को सूचना दी. पुलिस के आने पर उसे सौंप दिया गया़ गिरफ्तारी के बाद अदालत में मामला चला़ इस दौरान अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक एंजेलिना वारला ने किया़ अदालत में सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया़ बचाव पक्ष की ओर से एलएडीसीएस के अधिवक्ता ने दलीलें पेश की. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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