छातापुर. प्रखंड क्षेत्र स्थित मध्य विद्यालय चरणै का प्रभारी प्रधानाध्यापक दीप नारायण मेहता को एमडीएम की राशि का दुरुपयोग करना महंगा पड़ गया. बीडीओ सह प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के सदस्य सचिव रीतेष कुमार सिंह ने एचएम श्री मेहता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबन की यह कार्रवाई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्रांक 1116 दिनांक छह अप्रैल 2024 के आलोक में की गई है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मध्य विद्यालय बलुआ निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा. निलंबन पत्र के अनुसार बीइओ के प्रतिवेदन तथा वार्ड सदस्य सह भीएसएस अध्यक्ष नेमनी देवी के डीपीएम से इस बाबत लिखित शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है. शिकायत के आलोक में कार्यालय के पत्रांक 427 दिनांक 19 अप्रैल 2024 के द्वारा प्रभारी एचएम श्री मेहता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी. श्री मेहता द्वारा 22 अप्रैल को स्पष्टीकरण का प्रति उत्तर समर्पित किया गया. उपरोक्त मामले में डीपीएम स्थापना सुपौल के पत्रांक 1638 (नि0) दिनांक आठ जून 2024 द्वारा निर्देश दिया गया है कि बीइओ के प्रतिवेदित पत्रांक 227 दिनांक 21 मार्च 2024 एवं भीएसएस अध्यक्ष के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित आरोपित बिंदुओं के आधार पर श्री मेहता को तत्काल निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा जाय. ताकि विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से हो सके. निलंबन अवधि में इनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई चालू रहेगा. कार्यालय आदेश पत्र में इसकी सूचना सभी संबंधितों को देने तथा इस आदेश की संपुष्टि शिक्षा समिति की अगली बैठक में दिये जाने का उल्लेख किया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है