कोलकाता.
राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए स्पेशल एडुकेटर नियुक्त करने का कलकत्ता हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है. न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने यह निर्देश जारी किया. उन्होंने कहा कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, उसका पालन करते हुए तीन महीने के भीतर प्राथमिक शिक्षा पर्षद को पद सृजन करना होगा. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी. उक्त दिन स्कूल शिक्षा सचिव व पर्षद को निर्देश के पालन को लेकर रिपोर्ट जमा करनी होगी. न्यायाधीश ने कहा कि केवल स्पेशल एडुकेटर की नियुक्ति नहीं, सर्वोच्च अदालत ने जो अन्य निर्देश दिये हैं, उनका भी पालन करना होगा. गौरतलब है कि बुलटी पात्र सहित कई लोगों ने स्पेशल एडुकेटर की नियुक्ति को लेकर हाइकोर्ट में मामला दर्ज कराया था. मामलाकारी के वकील सुदीप्त दासगुप्ता ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने दिव्यांग छात्रों के लिए स्पेशल एडुकेटर नियुक्त करने का निर्देश दिया था. माध्यमिक स्तर पर पद का सृजन किया गया, लेकिन प्राथमिक स्तर पर इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया. राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि कुछ पदों का सृजन किया गया है, हालांकि मामला फिलहाल सर्वोच्च अदालत में लंबित है, वहां इस बारे में जानकारी देने के लिए इंतजार किया जा रहा है. वहीं, न्यायाधीश मंथा ने कहा कि भले ही मामला लंबित है, लेकिन इसे कारण बना कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने में विलंब होना तर्कसंगत नहीं है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है