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हाइकोर्ट ने नगर निगम के अभियंताओं को हस्ताक्षर कर शीघ्र रिपोर्ट दायर करने का दिया निर्देश

मामला राजधानी की बहुमंजिली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच का. कोर्ट के निर्देश के आलोक में रांची नगर निगम के तीनों अभियंता सशरीर उपस्थित हुए.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी की बहुमंजिली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के मामले में सुनवाई की. कोर्ट के निर्देश के आलोक में रांची नगर निगम के तीनों अभियंता सशरीर उपस्थित हुए. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने उनसे पूछा कि क्या रिपोर्ट पर हस्ताक्षर के लिए आदेश देने की जरूरत है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच के लिए गठित अधिवक्ताओं की समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का निर्देश देते हुए समिति को शीघ्र रिपोर्ट दायर करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी. रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की. समिति में शामिल अधिवक्ताओं ने बुधवार की सुनवाई में बताया था कि नगर निगम के संबंधित अभियंता जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट ने राजधानी की 648 बहुमंजिली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच को लेकर छह अधिवक्ताओं की समिति बनायी थी. साथ ही नगर निगम के तीन अभियंताओं को समिति के साथ स्थल पर जाकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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