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11वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ, हाइकोर्ट में कई याचिकाएं खारिज

प्रार्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल आंसर को दी थी चुनौती

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने 11वीं, 12वीं व 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के मॉडल आंसर को चुनाैती देनेवाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की दलील को स्वीकार करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया. याचिकाओं के खारिज होने के बाद अब 22 जून से शुरू होनेवाली मुख्य परीक्षा के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है. इससे पूर्व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि पीटी के बाद आयोग ने परीक्षा का मॉडल आंसर जारी किया था. इस पर अभ्यार्थियों से आपत्ति मांगी गयी थी. प्राप्त आपत्तियों पर विचार के बाद जेपीएससी द्वारा सुधार कर संशोधित मॉडल आंसर कुंजी जारी किया गया. इस संशोधित मॉडल आंसर में भी फिर सुधार किया गया था. प्रार्थी परीक्षा में असफल हो गये हैं. उन्होंने याचिका को खारिज करने का आग्रह किया. वहीं प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि जेपीएससी द्वारा संशोधित मॉडल आंसर में भी कई गलतियां है, जिसे सुधारा नहीं गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनुज, जया कुमारी, प्रियंका, सिद्धार्थ, सौरभ व अन्य की ओर से याचिका दायर कर पीटी के मॉडल आंसर कुंजी को चुनाैती दी गयी थी.

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