शराब तस्करी के डेढ़ साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश (उत्पाद 2) ने आरोपित अमजद खान को विगत 18 जून को दोषी करार दिया था. आज सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 5 साल कारावास के साथ साथ एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि तीन माह बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में हिस्सा लिया. सुनवाई के दौरान उनके साथ सहयोगी के तौर अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभास नाथ सुमन, संजीव कुमार शर्मा और रवि कुमार भी बहस के दौरान मौजूद रहे. क्या था मामला : विगत 27 फरवरी 2023 को सन्हौला पुलिस चेकपोस्ट पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी. तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर शराब की खेप लेकर सन्हौला बाजार की तरफ जा रहा है. जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गयी. इसी दौरान भुड़िया मोड़ की तरफ से आ रही एक बाइक को रोकने का इशारा किया गया. जिस पर बाइकसवार ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और वहां से भागने का प्रयास करने लगा. पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान बाइक चालक ने अपना नाम अमजद खान बताया. इसके बाद बाइक की तलाशी ली गयी. जिसमें बाइक की दोनों तरफ बंधे डिब्बे से 20-20 लीटर यानी कुल 40 लीटर देसी शराब की बरामदगी की गयी.
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