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राजधानी एक्सप्रेस से तस्करी करते पकड़े गये गांजा तस्कर को 10 वर्ष की सश्रम कारावास

व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को एनडीपीएस की लंबित वाद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार राम ने स्पीडी ट्रायल के तहत शुक्रवार को निष्पादन कर दिया.

कटिहार. व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को एनडीपीएस की लंबित वाद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार राम ने स्पीडी ट्रायल के तहत शुक्रवार को निष्पादन कर दिया. इस संबंध में एनडीपीएस के स्पेशल पीपी मंजर हुसैन ने बताया की एडीजे चार श्रीराम के ने कटिहार रेल थाने में दर्ज राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बी थ्री बोगी से गांजा तस्करी के आरोप में नागालैंड निवासी सुब्रतों घोष को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया गया है. सजा सुनाने के बाद अभियुक्त सुब्रतो घोष को न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया. इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल 9 गवाह हुए और बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाही करायी गयी है. इस वाद में कोलकाता एफएसएल से बरामद गांजा की रीपोर्ट भी न्यायालय द्वारा मंगाई गई है. इस केस का निर्णय न्यायालय द्वारा बीते 14 जून को सुनाया गया था. जबकि 21 जून को सज़ा के बिंदु पर न्यायालय द्वारा सुनवाई की गयी.

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