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ग्राम कचहरी के सचिव व न्याय मित्र के मानदेय के लिए एक करोड़ स्वीकृत

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले में संचालित ग्राम कचहरियों में कार्यरत 138 सचिवों को प्रतिमाह छह हजार रुपये की दर से मानदेय भुगतान के लिए 4968000 व 142 नियोजित न्याय मित्रों को सात हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान के लिए 5964000 रुपये स्वीकृत किया गया है.

मोहनिया सदर. वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले में संचालित ग्राम कचहरियों में कार्यरत 138 सचिवों को प्रतिमाह छह हजार रुपये की दर से मानदेय भुगतान के लिए 4968000 व 142 नियोजित न्याय मित्रों को सात हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान के लिए 5964000 रुपये स्वीकृत किया गया है. इस आशय का पत्र पंचायती राज विभाग की अपर सचिव कल्पना कुमारी द्वारा महालेखाकार बिहार को भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय व ग्राम कचहरी न्याय मित्र की नीयत फीस राशि के भुगतान के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में संचालित ग्राम कचहरियों में कार्यरत 6656 सचिव के लिए मानदेय 23 करोड़ 96 लाख 16 हजार तथा कार्यरत 5826 न्याय मित्र के मानदेय के लिए 24 करोड़ 46 लाख 92 हजार रुपये इस तरह उक्त दोनों के मानदेय के लिए 48 करोड़ 43 लाख 8000 रुपये, जबकि मधेपुरा, गया, बक्सर व मुजफ्फरपुर में सचिव व न्याय मित्र का पूर्व का बकाया मानदेय 133523202 रुपये भी स्वीकृत कर लिया गया है. इस तरह कुल राशि 61 करोड़ 78 लाख 31 हजार 202 रुपये स्वीकृत किया गया है. बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 94(1) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक ग्राम कचहरी में एक सचिव होगा, जो विहित रीति से नियुक्त किया जायेगा. उक्त धारा के अधीन गठित बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवा शर्त व कर्तव्य नियमावली) 2014 के नियम 8(1) में प्रावधान किया गया है कि ग्राम कचहरी अपने द्वारा नियोजित सचिवों को निमित मानदेय का भुगतान करेगी. जहां पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या 8प/ वि-5-133/2014/2515, 05 मई 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय की राशि छह हजार रुपये प्रतिमाह भुगतान का प्रावधान किया गया है. साथ ही बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 94(2) सह पठित धारा 146 के अधीन गठित बिहार ग्राम कचहरी अथवा उसकी किसी न्याय पीठ को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक न्याय मित्र का नियोजन विहित रीति से किये जाने का प्रावधान किया गया है. इसके आलोक में गठित बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवा शर्त व कर्तव्य) नियमावली 2007 के नियम- 8(1) में ग्राम कचहरी न्याय मित्र संशोधन नियमावली 2015 के आलोक में निर्गत अधिसूचना संख्या 8प/ वि-5-133/2014/2516, 05 मई 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से न्याय मित्रों को नियत फीस की राशि 7000 रुपये प्रतिमाह देय है. इसे लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय 6000 रुपये अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक के लिए स्वीकृत किया गया है. इस स्वीकृत राशि के निकासी व व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे. साथ ही निकासी व व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्वीकृत राशि को संबंधित संविदा कर्मी की उपस्थित विवरणी के आधार पर सीधे संबंधित संविदा कर्मी ग्राम कचहरी सचिव व न्याय मित्र के खाते में सीएफएमएस के माध्यम से अंतरित करेंगे. इस स्वीकृत राशि से पूर्व के बकाया का भुगतान भी नियमानुसार सीएफएमएस के माध्यम से किया जा सकेगा. इस स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित जिलों के जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी. राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा. जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिला के ग्राम कचहरियों के लिए स्वीकृत व आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 माह के अंदर निश्चित रूप से पंचायती राज विभाग को प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे. साथ ही पत्र में यह भी लिखा गया है कि राशि की निकासी के लिए महालेखाकार से किसी प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हाेगी.

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