14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कराने की अवधि बढ़ी

सरकार को पता चला है कि 93 फीसदी राशन कार्ड से आधार लिंक हुआ, तो अब इसकी अवधि बढ़ाकर 30 जून कर दी है.

सीतामढ़ी. केंद्र सरकार हर माह करोड़ों लोगों को जन वितरण प्रणाली के तहत फ्री में राशन मुहैया कराती है. कोई भी जरूरत मंद परिवार राशन से वंचित न रहे, को लेकर सरकार राशन कार्ड से आधार को लिंक कराने का मौका देती रहती है. अन्यथा राशन के लाभ से वंचित होने की पूरी संभावना रहती है. पूर्व में 31 मार्च तक आधार सीडिंग कराना था, जिसे बाद में बढ़ा कर 10 जून 24 कर दिया था. इस बीच, सरकार को पता चला है कि 93 फीसदी राशन कार्ड से आधार लिंक हुआ, तो अब इसकी अवधि बढ़ाकर 30 जून कर दी है. आपूर्ति विभाग ने कहा है कि राशन कार्ड से आधार सीडिंग जरूरी है. अब प्रत्येक सदस्य का आधार लिंक आवश्यक है. अन्यथा संबंधित सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटा देना है. सरकार ने 30 जून 2024 तक हर हाल में शत-प्रतिशत राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन को सौंपी है. इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा गया है. उपभोक्ताओं को यह जानकारी देने को कहा गया है कि डीलर की दुकान पर फ्री में आधार सीडिंग होगा. विभाग ने डीएम को कहा है कि उक्त कार्य का जिम्मा सभी एमओ को दिया जाए और डीएसओ/एसडीओ को इसका अनुश्रवण करने का निर्देश दिया जाए. डीलर के यहां होने वाले आधार सीडिंग की डीएसओ प्रतिदिन समीक्षा करेंगे. विभागीय सचिव ने डीएम को आधार सीडिंग के लिए डीलर के यहां प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समय निर्धारित कराने को कहा है. वहीं, एमओ को दी गई जिम्मेवारी की हर सप्ताह समीक्षा करने की बात कही गई है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2017 में पीडीएस के तहत लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया था. इसके पीछे बड़ा मकसद गड़बड़ी रोकना है. आपूर्ति विभाग ने कहा है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में रह रहे बिहार के उपभोक्ता वहां के नजदीकी डीलर के यहां जाकर ई- केवाईसी करा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें