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टेप्सा में अवैध पत्थर खनन करनेवालों पर प्राथमिकी दर्ज

इचाक के टेप्सा में बंद पड़े खदान से अवैध पत्थर तोड़ने के लिए विस्फोटक बारूद भरा गया था.

खनन विभाग की कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक लगाकर खनन करने की थी योजना

प्रतिनिधि, हजारीबाग

इचाक के टेप्सा में बंद पड़े खदान से अवैध पत्थर तोड़ने के लिए विस्फोटक बारूद भरा गया था. इसकी सूचना उपायुक्त नैंसी सहाय को मिली. उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार, खान निरीक्षक मंगदेव उरांव पुलिस बल के साथ जांच करने टेप्सा पत्थर खदान पहुंचे. जांच में पाया कि अवैध पत्थर की निकासी करनेवाले पत्थर तोड़ने के लिए ड्रील मशीन के माध्यम से सैकड़ों होल में विस्फोटक, बारूद भरे हुए हैं. जांच दल वाहन को देखकर अवैध पत्थर खनन करने वाले फरार हो गये. मौके पर रस्सी के सहारे असुरक्षित तरीके से लटक कर मजदूर अवैध पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे. स्थानीय लोगों ने पूछताछ में बताया कि मौजा टेप्सा में किसी भी कंपनी या व्यक्ति को कोई खनन पट्टा, अनुज्ञा पत्र नहीं है. अवैध पत्थर उत्खन से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है.

सभी हजारीबाग जिले के रहने वाले :

राज किशोर प्रसाद उर्फ राज किशोर मेहता, पिता पोखनाथ महतो, साकिन गुंजा, थाना इचाक, विक्की कुमार, साकीन कुरहा, इचाक, प्रमोद मेहता पिता तालो महतो, साकीन नगवां पो बरियठ थाना कोर्रा. सिकंदर मेहता, साकीन मोक्तमा इचाक, रौशन सिंह पिता रामदरेश सिंह ग्राम साड़म, संजय मेहता उर्फ गांधी मेहता ग्राम चंदवारा, लखन मेहता, साकीन चपरख इचाक, सुनील कुमार, साकीन चपरख इचाक, संतोष मेहता ग्राम चन्दवारा थाना इचाक शामिल है.

अवैध उत्खनन में पांच मामले पहले से दर्ज :

टेप्सा में अवैध पत्थर उत्खन मामले में पहले से पांच मामले दर्ज हैं. इसमें कांड संख्या 211/20, कांड संख्या 25/22, कांड संख्या 06/23, कांड संख्या 161/23 व कांड संख्या 230/23 दर्ज है. नौ नामजद और अज्ञात के विरुद्ध विधिवत जब्ती सूची बनाकर अवैध खनन बंद कराने व कानूनी कार्रवाई के लिए खान व खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4/21, झारखंड के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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