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आधार कार्ड को लेकर केंद्र ने दिया हाइकोर्ट में हलफनामा

राज्य में जिन लोगों के आधार कार्ड को रद्द किया गया है, इसे लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को हाइकोर्ट में हलफनामा देकर कारण बताया.

कोलकाता. राज्य में जिन लोगों के आधार कार्ड को रद्द किया गया है, इसे लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को हाइकोर्ट में हलफनामा देकर कारण बताया. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्यम भट्टाचार्य की खंडपीठ में हलफनामा जमा किया गया है. हलफनामा में केंद्र सरकार ने बताया है कि जो भी विदेशी नागरिक इस देश में रहने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं दे रहे हैं, बिना किसी दस्तावेज के अवैध रूप से यहां रहने वाले नागरिकों के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रख कर आधार कार्ड रद्द करने जैसे कदम उठाये जा रहे हैं. आधार कार्ड डेटाबेस से इसकी पहचान की जा रही है. जो यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें उनके देश भेजने की प्रक्रिया भी शुरू की गयी है. फर्जी दस्तावेज से आधार कार्ड बना कर जो यहां रह रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है. कई लोगों के आधार कार्ड रद्द होने को लेकर एक संगठन की ओर से हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. संगठन ने अदालत में दावा किया था कि राज्य के बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिया जा रहा है. राज्य के सांसदों ने भी इसे लेकर संसद में सवाल उठाया था. उनका आरोप था कि मंत्रालय की ओर से इसे लेकर विभ्रांति फैलायी जा रही है. मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि किसी का आधार कार्ड निष्क्रिय नहीं किया गया है, कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा हो रहा है.

मामलाकारी ने आवेदन किया कि जिनका आधार कार्ड रद्द किया गया है, उन्हें तत्काल यह जानकारी दी जानी चाहिये कि उनका आधार कार्ड इस वजह से रद्द किया गया है.

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