संवाददाता, पटना उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को कहा है कि निजी कार्यों के लिए गैरसरकारी जमीनों की मिट्टी के उपयोग पर अब कोई रोक नहीं होगी. वहीं व्यावसायिक अथवा कार्य विभाग द्वारा उपयोग के लिए नियमानुसार लाइसेंस लेना होगा. उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में आया था कि कई स्थानों पर निजी उपयोग के लिए मिट्टी का उपयोग करने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन या विभाग से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा नियमों का हवाला देकर रोका गया है. इस बहाने वित्तीय कदाचार की खबरें भी मिल रही थी. लिहाजा हमने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है. श्री सिन्हा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति व्यावसायिक उपयोग के लिए अथवा ठेके आदि से जुड़े कार्यों के निमित्त मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे इसके लिए नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त करना होगा. इससे मिट्टी जैसे अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के साथ जनता के पैसों का युक्तिगत उपयोग भी हो सकेगा. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि खान एवं भूतत्व विभाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाए. इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने के साथ-साथ आम लोगों को बेवजह की कठिनाइयों से भी मुक्ति मिलेगी.
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