कटिहार. निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर व अलाभकारी समूह के 25 प्रतिशत बच्चों के नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी गयी है. निदेशक प्राथमिक शिक्षा मिथिलेश मिश्र ने इस आशय से संबंधित सूचना जारी की है. उल्लेखनीय है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 की धारा 12 (1) (सी) के तहत राज्य के प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के ऑनलाइन नामांकन को लेकर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के संबंध में राज्य स्तरीय वीसी के माध्यम बैठक की गयी. बैठक में दिनांक 24-06-2024 तक निजी विद्यालय में आरटीई 12 (1) (सी) के तहत 25 प्रतिशत कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के ऑनलाइन नामांकन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या की समीक्षा की गयी. ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधित विद्यालय के चयन का ही विकल्प था. अब चूंकि पूर्व के बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में ई संबंधन पोर्टल पर प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी विद्यालय ज्ञानदीप पोर्टल पर उपलब्ध हैं. इसलिए जिन अभिभावकों द्वारा पूर्व में आवेदन कर दिया गया है. वे अपने प्रखंड अंतर्गत सभी प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय के चयन के लिए प्राथमिकता में बदलाव कर सकते है. आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि तक अभिभावक प्राथमिकता के आधार पर विकल्प के चयन में बदलाव कर सकते है. आरटीई 12 (1) (सी) के तहत ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन किये जाने की तिथि एक जुलाई 2024 तक अंतिम रूप से विस्तारित की गयी है. जारी की गयी सूचना में यह भी कहा गया है कि निदेशालय स्तर पर निर्गत अद्यतन समय सारणी एवं संलग्न सूची के अनुसार जिले में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या की समीक्षा करने एवं इसका प्रचार-प्रसार कराते हुए प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या के आलोक में अधिकतम संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है.
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