School Admission: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय में नामांकन के लिए अभिभावक अब एक जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे. इससे पहले 26 जून तक ही आवेदन के लिए समय दिया गया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है.
पहली कक्षा में RTE के तहत होता है 25 फीसदी नामांकन
जिले के निजी विद्यालयों द्वारा नामांकन में रुचि नहीं लेने के कारण जिले में महज 142 बच्चों का ही नामांकन के लिए आवेदन आया जबकि जिले में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या 236 है. मालूम हो कि निजी विद्यालय में पहली कक्षा में कुल उपलब्ध सीट का 25 फीसदी नामांकन उक्त कानून के तहत निजी स्कूलों को लेना है.
समग्र शिक्षा के डीपीओ ने स्कूलों को लिखा पत्र
अभिभावक ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से पहली कक्षा में अपने घर के पास वाले निजी स्कूलों में नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे. इधर, प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ डॉ जमाल मुस्तफा ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि निजी विद्यालयों को बार-बार शिक्षा का अधिकार कानून के तहत अलाभकारी और कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं का नामांकन लेने का निर्देश दिया जा रहा है लेकिन पूरे जिले में मात्र 142 प्राप्त है, जो असंतोषजनक है.
डॉ जमाल मुस्तफा ने बताया कि राज्य द्वारा गंभीरता से लिया गया है. डॉ जमाल मुस्तफा ने बताया कि 27 जून को डीईओ कार्यालय में सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालक एवं प्रबंधक प्रतिवेदन के साथ बुलाये गये हैं.