तेनुघाट. पत्नी को जला कर मार डालने वाले पति बाउरी को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम अनिल कुमार ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. पति बाउरी टांड़ मोहनपुर तिवारी टोला में भाड़ा के मकान में रहता था. यह मकान जरीडीह थाना अंतर्गत बांधडीह निवासी धीरन मंडल का है. उनके बयान के आधार पर जरीडीह थाना में मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने बताया था कि एक जनवरी 2015 की शाम लगभग सात बजे सूचना मिली कि पति बाउरी ने आग लगा कर अपनी पत्नी निक्की देवी की हत्या कर दी है. महिला के साथ मारपीट भी की गयी थी और धारदार हथियार से वार किया गया था. न्यायालय में उपलब्ध गवाह के बयान व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद पति बाउरी को दोषी पाये जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. इसके बाद उसे तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की.
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