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वन रक्षकों की नियुक्ति के नियमों में राज्य सरकार ने किये बदलाव

अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेंगी नियुक्तियां

अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेंगी नियुक्तियां कोलकाता. राज्य सरकार ने वन रक्षक पद पर नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब तक वन रक्षकों की नियुक्तियां पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जाती है. लेकिन अब यह नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी. जानकारी के अनुसार, बुधवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में पश्चिम बंगाल सर्विसेज रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड एंड हेड फॉरेस्ट गार्ड रूल्स 2024 के जरिये वन रक्षकों की नियुक्ति में बदलाव के नियम को पारित कर दिया गया. इसके अलावा, वन रक्षकों की नियुक्ति में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की ऊंचाई और छाती के आकार में छूट देने का निर्णय लिया गया है. ऊंचाई और छाती के आकार के अखिल भारतीय मानकों में भी छूट दी गयी है. पुराने मानदंडों के अनुसार, पुरुष आवेदकों के लिए छाती माप का मानदंड 84 सेमी था और महिलाओं के लिए मानदंड 79 सेमी था. अब दोनों ही मामलों में छाती के आकार में पांच सेमी की छूट दी गयी है. इसके अलावा पूरे राज्य में राजबंशी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के मामले में अब तक ऊंचाई का मानदंड 152 सेमी था. अब इसे वन रक्षकों की नियुक्ति के लिए भी लागू किया गया है. इस संबंध में वन क्षेत्रों के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी. ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले जलदापाड़ा के होलोंग बंगले में भीषण आग लग गयी थी, जिससे पूरा बंगला जलकर राख हो गया था. राज्य सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, राज्य में वन रक्षकों के पद काफी दिनों से रिक्त हैं. राज्य प्रशासन के एक वर्ग का मानना है कि होलोंग बंगले में आग लगने के बाद वन विभाग के अधीन अन्य सरकारी बंगलों को ध्यान में रखते हुए तत्काल वन रक्षकों की नियुक्ति जरूरी है. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है.

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