पुपरी. थाना क्षेत्र की आवापुर दक्षिणी पंचायत में चल रहे मनरेगा के कार्य में कार्य का आधी राशि रंगदारी मांगने व विरोध करने पर पंचायत के मुखिया को जान से मार देने की धमकी देने के मामले में स्थानीय थाना में मुखिया जकाउल्लाह जकी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जिसमें शाहपुर निवासी मो इदरीश के पुत्र मो असलम को नामजद व तीन अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. प्राथमिकी में बताया गया कि चल रहे मनरेगा से कार्य का निरीक्षण करने जब मुखिया जकाउल्लाह जकी पहुंचे तो नामजद आरोपी मो असलम द्वारा 4 लाख 50 हजार रुपये रंगदारी देने को कहा. जिस पर मुखिया द्वारा विरोध करने पर पिस्तौल निकाल कर जान से मार देने की धमकी देते हुए कहा कि रुपया नहीं देने पर जान से मार देंगे. हल्ला होने पर लोगों के जुटने के बाद आरोपी गण भाग निकले.
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