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नर्सिंग होम पर लगा एक लाख का जुर्माना

वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने चेयरिंग क्रॉस नर्सिंग होम पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

कोलकाता. वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने चेयरिंग क्रॉस नर्सिंग होम पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि मरीज के परिजनों को सौंपने का निर्देश दिया गया है. यह जानकारी कमीशन के चेयरमैन व पूर्व जस्टिस असीम कुमार बनर्जी ने दी. उन्होंने गुरुवार को बताया कि, इस मामले में पहले ही सुनवाई हो चुकी है. जांच में नर्सिंग होम की ओर से लापरवाही पायी गयी. उन्होंने बताया कि विजय कुमार जायसवाल नामक शख्स ने अपनी बेटी को टॉन्सिलाइटिस (टॉन्सिल) का इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया था. नर्सिंग होम के पैरामेडिकल स्टाफ ने हीमोग्लोबिन जांच के लिए मरीज के रक्त के नमूने लिये. रिपोर्ट आने पर पता चला कि मरीज का हीमोग्लोबिन स्तर 5.7 था. दो घंटे बाद मरीज की दूसरी बार रक्त के नमूना लिये गये, तो हीमोग्लोबिन स्तर और गिरकर 3.4 पर पहुंच गया था.

इलाज करने वाले डॉक्टर ने रिपोर्ट को बेतुका बताया. इसके बाद उन्होंने मरीज को आमरी अस्पताल में भर्ती कराया. इस अस्पताल में जब मरीज के रक्त के नमूनों की जांच की गयी, तो हीमोग्लोबिन स्तर 9.7 पाया गया. जांच के दौरान आयोग ने पाया कि नर्सिंग स्टाफ में से कोई भी योग्य नहीं था. जांच में लापरवाही बरती गयी. उधर, नर्सिंग होम ने दावा किया कि उसी दिन मशीन ने दूसरे मरीजों के भी नमूने की भी जांच की. लेकिन वे सही पाये गये. स्वास्थ्य आयोग ने नर्सिंग होम के दावों को ठुकरा दिया. आयोग का मानना है कि या तो मशीन में किसी तरह की गड़बड़ी थी या नमूने के साथ कुछ छेड़छाड़ की गयी थी. इस वजह से नर्सिंग होम पर जुर्माना लगाया गया.

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