जुगसलाई नगर परिषद के पदाधिकारियों ने की होटलों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक
जमशेदपुर :
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण के मार्गदर्शिका के तहत सभी बल्क वेस्ट जेनरेटर को अपने परिसर में गीले कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य होगा. बल्क वेस्ट जेनरेटर वैसे संस्थान या प्रतिष्ठानों जिससे प्रतिदिन 50 या 100 किलो गीला कचरा निकलता है, कि श्रेणी में आने वाले होटल या रेस्टोरेंट, कॉमर्शियल बिल्डिंग, अस्पताल, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, आवासीय सोसायटी आदि के संचालकों और प्रतिनिधियों के साथ नगर परिषद कार्यालय सभागार में बैठक की गई. जिसमें प्रजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न जानकारियां दी गई. इसमें बल्क वेस्ट जेनरेटर्स को ऑन साइट कंपोस्टिंग करने का निर्देश दिया गया एवं सूखे कचरे को जुगसलाई नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वाहन में अनिवार्य रूप से देने का निर्देश दिया गया. गीले कचरे जिसमें सब्जी, फल का छिलका, बचा हुआ खाना आदि के निष्पादन को लेकर जानकारी दी गई. कचरे का स्रोत पृथक्करण करना अनिवार्य होगा. रिड्यूस, रियूज एवं रिसाइकिल के संबंध में जानकारी दी गई. होटल एवं मैरिज हॉल में होने वाली पार्टी, शादी, इवेंट आदि को जीरो वेस्ट के रूप में करने के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई. ऑन साइट कंपोस्टिंग करने की प्रकिया को साझा किया गया. इस मौके पर उपस्थित प्रतिभागियों ने कचरे के निस्तारण के लिए अपना अनुभव साझा किया. बैठक में होटल राज रसोई, एबी पैलेस, रॉयल मैरिज हॉल, गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी, राजस्थान शिव मंदिर, अग्रसेन भवन के प्रतिनिधि शामिल हुए. मौके पर जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक, कनीय अभियंता, स्वच्छता विशेषज्ञ, पीएमसी, क्यूब आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है