गया. जानलेवा हमले के एक मामले में शुक्रवार को अदालत में दोषी को दो साल की सजा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नलिन कुमार पांडेय ने दोषी सुभाष प्रसाद को दो साल की सजा सुनाई. अदालत ने उसे इस मामले में बीस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया. दोषी सुभाष प्रसाद अतरी थाना क्षेत्र का रहनेवाला है. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में अपर लोक अभियोजक कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस की. उन्होंने बताया कि घटना चार सितंबर 2009 की है. इस मामले के सूचक लक्ष्मी राम के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. घटना के दिन इस मामले के सूचक की दुकान पर आकर अभियुक्तों ने गड़ासे व लाठी-डंडे से मारकर जख्मी कर दिया था. जब बचाने के लिए उनके लड़के दिलीप कुमार व अनीश कुमार आये, तो अभियुक्त ने उन्हें भी जख्मी कर दिया था. जख्मी लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अतरी से जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया रेफर कर दिया गया था. मकान का छज्जा निकालने को लेकर इस मामले में दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल बारह लोगों की गवाही हुई थी. अदालत ने इस मामले में अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था. बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में अधिवक्ता नंदकिशोर शर्मा ने बहस की. यह मामला अतरी थाना कांड संख्या 72/ 2007 से संबंधित है.
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