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गोलमुरी : धोखाधड़ी व गबन के केस में रिलायंस स्टोर्स के मैनेजर साक्ष्य के अभाव में बरी

छह साल पूर्व 28 मार्च 2018 को ऑडिट में गोलमुरी रिलायंस स्टोर्स में 4.81 लाख रुपये नगद और कुछ समान का हिसाब नहीं मिला था.तब स्टोर्स के तत्कालीन मैनेजर अमित कौशिक के खिलाफ वर्तमान मैनेजर अखिलेश कुमार ने धोखाधड़ी समेत अन्य धारा लगाकर केस दर्ज किया था

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा के कोर्ट ने शुक्रवार को गोलमुरी थाना में दर्ज धोखाधड़ी व गबन के केस में रिलायंस स्टोर्स के तत्कालीन मैनेजर सह पटना निवासी अमित कौशिक को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अमित कुमार ने पैरवी की थी. गौरतलब हो कि छह साल पूर्व 28 मार्च 2018 को ऑडिट में गोलमुरी रिलायंस स्टोर्स में 4.81 लाख रुपये नगद और कुछ सामान का हिसाब नहीं मिला था. तब स्टोर्स के तत्कालीन मैनेजर अमित कौशिक के खिलाफ वर्तमान मैनेजर अखिलेश कुमार ने धोखाधड़ी समेत अन्य धारा लगाकर केस दर्ज किया था. फिलहाल आरोपी जमानत पर था. इस केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल छह लोगों की गवाही हुई थी.

मानगो : अपहरण के केस में आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

जमशेदपुर.

एडीजे-7 कोर्ट ने शुक्रवार को दो साल पूर्व गुलनाज परवीन के अपहरण के केस में मध्य प्रदेश के रहने वाले अमन राव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और किसी गवाह ने स्पष्ट रूप से आरोपी के खिलाफ साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया.

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