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हत्या के मामले में महिला को आजीवन कारावास

गिरिडीह में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक मामले में एक महिला को 50 हजार जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामला खुखरा थाना क्षेत्र के खरपोका का है.

गिरिडीह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक मामले में एक महिला अभियुक्त को 50 हजार जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामला खुखरा थाना क्षेत्र के खरपोका का है. खरपोका के हबीबुल्लाह अंसारी की हत्या 16 मई 2021 को कर दी गयी थी. बताया जाता है कि हबीबुल्लाह मुंबई के एक हाेटल में वेटर का काम करता था और लॉकडाउन में वह अपने घर आया था. इसी दौरान उसकी पत्नी ने चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी. मृतक के पिता अख्तर अंसारी की शिकायत पर मामला खरपोका थाने में दर्ज किया गया. अख्तर अंसारी ने प्राथमिकी में कहा कि उसकी बहू ने एक साजिश के तहत मोबाइल पर बातचीत कर मेरे बेटे को बुलाया और पांच लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में पांच लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और घटना में प्रयुक्त चाकू व मोबाइल बरामद कर लिया. इसी मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत में सुनवाई के बाद आरोपी महिला को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. आदेश में कहा गया है कि जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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