विधि संवाददाता, पटना
क्या है एसीपी योजना
पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था, जिसके तहत 12साल और 24 साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मौद्रिक लाभ प्रदान के लिए यह योजना लागू की गयी थी. यह योजना ऐसे कर्मियों को देनी थी जो पदोन्नति पाने में सक्षम नहीं थे. इसमें वास्तविक पदोन्नति प्रदान किए बिना केवल वित्तीय उन्नयन के अनुदान के लिए कर्मचारियों को उच्च वेतनमान में रखने की परिकल्पना की गयी थी. कर्मियों को एसीपी, एमएसीपी योजना केवल उनके निराशा को दूर करने के लिए लाया गया है. वास्तव में यह प्रोन्नति वाला पद प्रदान करना शामिल नहीं है ,बल्कि योग्यता और पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन अगले उच्च ग्रेड के रूप में केवल मौद्रिक लाभ दिया जाना शामिल है. कोर्ट ने कहा कि एसीपी योजन के लिए किसी भी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने या किसी भी शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है