Bihar Online Jamabandi: जमाबंदी के डिजिटाइजेशन में गलतियों को सुधारने और मिसिंग इंट्री दर्ज करने के लिए राजस्व विभाग ने परिमार्जन प्लस पोर्टल की शुरुआत की है. इसके तहत जमीन मालिक (रैयत) अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में गलती का सुधार करवा सकेंगे. साथ ही डिजिटाइज्ड जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी में त्रुटि या उसके दर्ज नहीं होने सहित लगान संबंधी विवरणी में भी सुधार करवा सकेंगे. यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.
कैसे होगा सुधार
विभाग के अनुसार, यदि रैयत का नाम या पिता का नाम मूल जमाबंदी से अलग है, तो मूल जमाबंदी के अनुसार ही त्रुटि सुधार किया जाएगा. यदि मूल जमाबंदी में पिता का नाम अंकित है, तो उसे साक्ष्य के आधार पर दर्ज किया जा सकता है. पता और जाति में सुधार अंचल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. यदि खाता, खेसरा और रकबा मूल जमाबंदी में अंकित है, तो त्रुटि सुधार उसी आधार पर किया जाएगा.
जमीन का निरीक्षण भी करा सकते हैं सीओ
मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा व रकबा अंकित नहीं होने पर अंचल अधिकारी रैयत द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर त्रुटि सुधारेंगे या छूटी हुई विवरणी दर्ज करेंगे. इसके लिए अंचल अधिकारी जमीन की मापी व भौतिक निरीक्षण भी करा सकते हैं. मूल जमाबंदी पंजी या रैयत द्वारा दिए गए भू-राजस्व रसीद में अंकित भू-राजस्व की राशि, वर्ष व अंतिम भू-राजस्व के विवरणी का सत्यापन करने के बाद भू-राजस्व में सुधार की प्रक्रिया की जाएगी. पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी. पहले सुधार में साक्ष्य के आधार पर कुछ नया जोड़ने की अनुमति नहीं थी. डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार मूल जमाबंदी में दर्ज विवरणी के आधार पर ही किया जाता था.
कैसे करेंगे आवेदन
आवेदन करने के लिए रैयत सबसे पहले अपने आप को बिहार भूमि पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर रजिस्टर कर लॉगिन करेंगे. इसके बाद परिमार्जन मेन्यू पर क्लिक करेंगे. फिर डिजिटाइज्ड जमाबंदी पर क्लिक कर पुरानी जमाबंदी में सुधार के विकल्प को चुनेंगे. इसके बाद रैयत को अपने नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी और लगान में सुधार से संबंधित विकल्प मिलेगा. जितने बदलाव के लिए आवेदन करना है, उन्हें सेलेक्ट करने पर वर्तमान विवरणी स्क्रीन पर दिखने लगेगी. इसके बाद आवेदन को एडिट करने की सुविधा मिलेगी.
पूर्ण रूप से भरे हुए विवरण को अंचल अधिकारी को भेजा जा सकेगा. इस आवेदन की जांच हल्का के राजस्व कर्मचारी करेंगे. जांच में आवेदन अधूरा या पर्याप्त साक्ष्य का अभाव पाये जाने पर कारण सहित अंचल अधिकारी के माध्यम से संबंधित रैयत को लौटा दिया जायेगा. आवेदक द्वारा दोबारा सुधार के बाद जमा किए गए आवेदन को फिर से आवेदक को लौटाने का विकल्प अंचल अधिकारी के समक्ष नहीं होगा.
Also Read: कैमूर में रोजगार के लिए पैसे देने के नाम पर 84 महिलाओं से ठगी, लाखों रुपये लेकर भागे बदमाश
क्या कहते हैं सीओ
जमाबंदी को ऑनलाइन करने के दौरान कई प्रकार की गलती हुई थी. कई प्रकार की इंट्री जमाबंदी में दर्ज नहीं थी. इसमें रैयतों की कोई गलती नहीं थी. इसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी. परिमार्जन प्लस पोर्टल से इन गड़बड़ियों को दूर करने में मदद मिलेगी और आमलोगों को राहत मिलेगी.
प्रशांत शांडिल्य, अंचलाधिकारी, बक्सर सदर