जमशेदपुर.
एडीजे 4 आनंदमणि त्रिपाठी की कोर्ट में मंगलवार को गुरुचरण सिंह बिल्ला फायरिंग के केस में तत्कालीन थाना प्रभारी अंजनी कुमार नहीं आये. इस कारण उनकी गवाही नहीं हुई. कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए आगामी 11 जुलाई 2024 की तिथि निर्धारित की है. गौरतलब हो कि पांच साल पूर्व नौ नवंबर 2019 को तड़के चार बजे पत्नी के साथ गुरुचरण सिंह बिल्ला सीतारामडेरा गुरुद्वारा जा रहे थे. इस दौरान तीन बाइक पर सवार अपराधियों ने तीन गोली मारी थी. घटना को लेकर सीतारामडेरा थाना में घायल बिल्ला की पत्नी के बयान पर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है