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हत्या का प्रयास के आठ आरोपित दोषी करार

अभियुक्त श्मशान घाट से अवैध रूप से बालू निकासी करते थे

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन सुनील कुमार सिंह ने टंडवा थाना कांड संख्या -42/15 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. स्पेशल पीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि टंडवा थाना की विशुनपुर निवासी अभियुक्त गुप्तेश्वर पासवान, कन्हाई पासवान, उपेंद्र पासवान, जयराम पासवान, राजकुमार पासवान, रंजीत पासवान, रंजन पासवान, विक्रमा पासवान को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है. इन सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई के तिथि पांच जुलाई को निर्धारित की गयी है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि विशुनपुर निवासी प्राथमिकी सूचक मनोज पासवान ने 21 सितंबर 2015 को दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि अभियुक्त श्मशान घाट से अवैध रूप से बालू निकासी करते थे. हमसभी ग्रामीणों ने 21 सितंबर 2015 को विरोध किया तो गड़ाशा से मारकर बालेश्वर यादव, मधु यादव, दिलीप यादव को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था. इस वाद में आइओ, डॉक्टर सहित नौ गवाही हुई थी. नौ साल बाद पांच जुलाई को सजा सुनाई जायेगी.

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