-कोर्ट परिवाद के आधार पर नगर थाने में दर्ज की गयी एफआइआर मुजफ्फरपुर. शहर के अखाड़ाघाट रोड स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से सोने का पानी चढ़ा डुप्लिकेट आभूषण देकर एक लाख 44 हजार रुपये ऋण लेकर गबन करने पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. बैंक के शाखा प्रबंधक ने कोर्ट परिवाद के आधार पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसमें मिठनपुरा के कन्हौली मालीघाट निवासी अरुण साह और सोने की मूल्यांकन करने वाले सोनार भोला प्रसाद को आरोपी बनाया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गयी है. थाने में दर्ज प्राथमिकी में शाखा प्रबंधक ने बताया है कि अखाड़ाघाट रोड स्थित उनकी शाखा में 19 जनवरी, 2017 को अरुण साह ने सोने की चूड़ी चार पीस, व सोने की चेन तीन पीस पू्व में जो आंध्रा बैंक के नाम से जाना जाता था. वहां आभूषण लेकर गोल्ड लोन के लिए संपर्क किया. आभूषण की गुणवत्ता की जांच के लिए भोला प्रसाद को बुलाया गया. जो पहले से ही बैंक से सूचीबद्ध था. उसने जांच में आभूषण को असली बता दिया. इसक बाद अरुण साह को एक लाख 44 हजार रुपये का लोन दिया गया. लोन की राशि लेने के बाद उनके द्वारा न तो ब्याज दिया गया और ना ही राशि लौटायी गयी. इसके बाद जमा किये गये आभूषण की दूसरे सूचीबद्ध सुनार रमेश कुमार से जांच करायी गयी तो उसमें सोने का गहना अशुद्ध पाया गया. किसी अन्य धातु पर सोने की परत चढ़ायी गयी थी. जब अरुण कुमार के द्वारा जमा कराये गये गहने को पिघलाया गया तो उसका मूल्य प्राप्त नहीं हुआ.
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