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विपक्ष के नेता को राजभवन के सामने धरने की मिली अनुमति

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को कलकता हाइकोर्ट ने राजभवन के सामने धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है. 14 जुलाई को अधिकारी चार घंटे के लिए राजभवन के सामने धरना दे सकते हैं.

संवाददाता, कोलकाता

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को कलकता हाइकोर्ट ने राजभवन के सामने धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है. 14 जुलाई को अधिकारी चार घंटे के लिए राजभवन के सामने धरना दे सकते हैं. यह आदेश बुधवार को हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की पीठ ने दिया है. अपने आदेश में पीठ ने कहा कि विपक्ष के नेता 14 जुलाई को राजभवन के सामने धरना दे सकेंगे, लेकिन उन्हें कुछ शर्ताें का पालन करना होगा. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि उन्हें निश्चित दिन और समय पर भाजपा के शांतिपूर्ण कार्यक्रम पर कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद हाइकोर्ट ने धरने की इजाजत दे दी. कोर्ट ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी उस दिन तय जगह पर कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और इसमें अधिकतम 300 लोग शामिल हो सकते हैं.

गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों के साथ राजभवन के सामने धरना देने के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. राज्य सरकार ने शुरू में इस पर आपत्ति जतायी थी. उसका कहना था कि वहां धारा 144 लागू है, इसलिए सुरक्षा कारणों से भाजपा के कार्यक्रम की इजाजत देना संभव नहीं है. इस संदर्भ में शुभेंदु अधिकारी ने सत्ताधारी पार्टी के कार्यक्रम का उदाहरण दिया. हालांकि, इसके बाद भाजपा ने कोर्ट को बताया था कि अगर उन्हें राजभवन के सामने कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली, तो वे राज्य पुलिस महानिदेशक के कार्यालय के सामने धरने पर बैठना चाहते हैं. बाद में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि विपक्षी दल के नेता राजभवन के सामने कार्यक्रम कर सकते हैं. राज्य को कार्यक्रम का शेड्यूल तय करने का निर्देश दिया गया. इसके बाद राज्य सरकार ने कहा कि विपक्ष के नेता 14 जुलाई यानी रविवार को यह कार्यक्रम कर सकते हैं.

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