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NEET Paper Leak: ‘ये बहुत शातिर हैं..’ CBI ने पटना की अदालत में जब 5 आरोपितों की मुश्किलें और बढ़ा दी…

नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 5 आरोपितों की रिमांड अवधि और अधिक बढ़वा ली है. अदालत ने सीबीआई का अनुरोध स्वीकार कर लिया. जानिए क्या दलील दी गयी...

नीट प्रश्न पत्र लीक (NEET Paper Leak) मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की पटना स्थित अदालत में केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को रिमांड पर लिए गए सात आरोपितों और धनबाद से गिरफ्तार अमन सिंह को अदालत में पेश किया. सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार ने अदालत से आरोपितों को फिर से रिमांड पर देने का आग्रह किया.अदालत ने हजारीबाग से गिरफ्तार ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज, एक अन्य जमालुद्दीन और चिंटू की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ा दी.जबकि बुधवार को धनबाद से गिरफ्तार अमन सिंह को भी चार दिनों के लिए सीबीआइ रिमांड पर देने का आदेश जेल अधीक्षक को दिया है.

कोर्ट को बताया गया -आरोपित शातिर हैं, अहम खुलासा हो सकता है…

वहीं, रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद मुकेश, मनीष प्रकाश और आशुतोष को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया.अदालत ने सात जुलाई को अदालत में सभी आरोपितों को पेश करने का आदेश सीबीआइ को दिया है. विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि ये सभी आरोपित बहुत ही शातिर हैं. इन आरोपितों से पूछताछ में कई अन्य मामलों का उद्भेदन हो सकता है. इसलिए इन आरोपितों को रिमांड पर दिए जाने की जरूरत है.

पांच आरोपितों को सीबीआइ रिमांड पर देने का आदेश

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पांच आरोपितों को सीबीआइ रिमांड पर देने का आदेश दिया है. सूत्रों का कहना है कि सीबीआइ को पेपर लीक के मास्टमाइंड, पेपर लीक की मुख्य जगह, पैसे का ट्रांसफर, अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या, पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क सहित अन्य प्रश्नों के उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं.

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सीबीआइ ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में थाने में की थी प्राथमिकी

गौरतलाब है की केंद्र सरकार के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले में पटना के शास्त्री नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 358/2024 के आधार पर अपनी प्राथमिकी आरसी 224 /2024 दिनांक 23 जून 2024 को भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 406, 407 ,408 और 409 के तहत दर्ज की है और मामले का अनुसंधान अपने हाथ में ले लिया है. विशेष अदालत में यह मामला आर सी 6 ई/ 2024 के रूप में दर्ज किया गया है.

नीट पेपर लीक मामले की इओयू ने भी की जांच

नीट 2024 की परीक्षा 5 मई 2024 को पूरे देश में एक साथ आयोजित की गई थी. पटना के विभिन्न विद्यालयों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इसी दौरान पटना के शास्त्री नगर थानाध्यक्ष अमर कुमार ने उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में एक प्राथमिकी भारतीय दंड विधान की धारा 407,408,409 और 120 बी के तहत शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 358/2024 के रूप में स्व लिखित बयान के आधार पर दर्ज कराई थी. बाद में मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया था.

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