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West Bengal : कलकता हाईकोर्ट ने झारखंड के विधायक से जब्त नकद व मोबाइल फोन को वापस लौटाने का दिया निर्देश

West Bengal : राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि विधायक का मोबाइल फोन पांचला थाने में जब्त कर रखी गयी है और नकद राशि को राज्य सरकार के ट्रेजरी में रखा गया है. इसलिए नकद रुपये की वापसी के लिए अलग से संबंधित विभाग के समक्ष आवेदन करना होगा. हाइकोर्ट ने इस प्रक्रिया को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया.

West Bengal : पश्चिम बंगाल में हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने विशेष नाका चेकिंग के दौरान झारखंड के विधायक के पास से करीब 55 लाख रुपये नकद बरामद किये थे. घटना के समय झारखंड के दो और विधायक राजेश कच्छप, नमन विक्सल सहित कुल पांच लोग मौजूद थे. पुलिस ने इस मामले में वहां से बरामद नकद राशि के साथ-साथ विधायक इरफान अंसारी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था. वहीं, हाईकोर्ट ने विधायक को जमानत देते वक्त उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था. विधायक इरफान अंसारी ने नकद, मोबाइल फोन व पासपोर्ट वापस पाने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.

हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासन को दिया एक सप्ताह का समय

शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने राज्य प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर विधायक इरफान अंसारी से जब्त किये नकद 55 लाख रुपये व मोबाइल फोन को वापस लौटाने का निर्देश दिया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि विधायक का मोबाइल फोन पांचला थाने में जब्त कर रखी गयी है और नकद राशि को राज्य सरकार के ट्रेजरी में रखा गया है. इसलिए नकद रुपये की वापसी के लिए अलग से संबंधित विभाग के समक्ष आवेदन करना होगा. हाइकोर्ट ने इस प्रक्रिया को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया.

राज्य सरकार को पहले भी मोबाइल फोन वापस लौटाने का दिया गया था निर्देश

वहीं, न्यायाधीश ने विधायकों को पासपोर्ट वापस लौटाने का भी निर्देश दिया है और इसके लिए विधायक इरफान अंसारी को निचली अदालत में आवेदन करने का परामर्श दिया है. गौरतलब है कि इससे पहले साल्टलेक स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने राज्य सरकार को विधायक के पास से जब्त किये गये नकद, मोबाइल फोन व पासपोर्ट को वापस लौटाने का निर्देश दिया था. लेकिन राज्य प्रशासन ने इसे नहीं लाैटाया था, इसलिए विधायक ने कलकत्ता हाइकोर्ट का रूख किया था, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए एकल पीठ की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने एक सप्ताह के अंदर विधायक के पास से जब्त किये नकद व मोबाइल फोन को लौटाने का आदेश दिया.

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क्या है पूरी घटना

30 जुलाई 2022 को झारखंड के तीन कांग्रेसी विधायकों को हावड़ा जिला पुलिस ने पांचला थाना अंतर्गत रानीहाटी मोड़ के पास रोका था और उनके वाहन की तलाशी के दौरान करीब 55 लाख रुपये नकद मिले थे. जिला पुलिस ने दावा किया था कि उनके पास पहले से गुप्त सूचना मिली थी कि पांचला से गुजरनेवाली झारखंड नंबर की गाड़ी से बड़ी संख्या में नकदी ले जायी जा रही है और पुलिस ने रानीहाटी मोड़ पर विशेष नाका चेकिंग के दौरान वाहन को पकड़ा है, जिसमें चालक सहित पांच लोग सवार थे. इसमें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल शामिल थे. हालांकि कांग्रेस विधायकों ने इसे साजिश करार दिया था और कहा था कि झारखंड में आदिवासी दिवस के समारोह के लिए वे लोग साड़ी, फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए जर्सी खरीदने के लिए कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन उन लोगों को साजिश के तहत फंसा दिया गया. तीनों विधायकों को करीब तीन सप्ताह के बाद कलकत्ता हाइकोर्ट से जमानत मिली थी.

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