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फर्जी दस्तावेजों के साथ यात्रा करने वाले चीनी नागरिक की जमानत याचिका खारिज

कलकत्ता हाइकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने चीनी नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने चीनी नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चीनी नागरिक ने नकली नेपाली पासपोर्ट और फर्जी यात्रा दस्तावेजों का उपयोग कर भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया था. न्यायाधीश एस सामंत की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर अपराध का संज्ञान लिया. इसके बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार किया है. हमें मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किये गये आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं मिली है. मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र के आधार पर अपराध का सही ढंग से संज्ञान लिया. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता पर चीनी नागरिक होने तथा नेपाली नागरिक के रूप में नकली नेपाली पासपोर्ट और नागरिकता कार्ड के साथ भारत में प्रवेश करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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