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गैर अधिकारी से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए अब कार्यानुभव जरूरी नहीं

कोल इंडिया : अधिकारी पद पर चयन-पदोन्नति के प्रावधान में कोल कंपनी ने किया संशोधन

कोल इंडिया ने कार्मिक संभाग (पर्सनल डिसिप्लिन) के गैर अधिकारी से अधिकारी संवर्ग में चयन-पदोन्नति के मौजूदा प्रावधान में संशोधन किया है. इसके मुताबिक कार्मिक संभाग के कर्मचारियों को गैर अधिकारी से अधिकारी संवर्ग (वरिष्ठ अधिकारी इ- ग्रेड) में पदोन्नति के लिए अब तकनीकी और सुपरवाइजरी ग्रेड-ए पद पर तीन वर्ष के कार्यानुभव की आवश्यकता नहीं होगी. श्रम मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक विज्ञान या श्रम कल्याण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ स्नातक कर्मचारी गैर अधिकारी से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति पा सकेंगे.

इस आलोक में कोल इंडिया के विभागाध्यक्ष (पी-पीसी) के हस्ताक्षर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गयी. इसके मुताबिक, कोल इंडिया निदेशक मंडल की 27 जून को आयोजित 467वीं बैठक में कार्मिक अनुशासन की संवर्ग योजना में संशोधन को मंजूरी दी गयी है. मौजूदा प्रावधान के मुताबिक, गैर अधिकारी से खान में कल्याण अधिकारी के पद के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक विज्ञान या श्रम कल्याण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ स्नातक व तकनीकी और सुपरवाइजरी ग्रेड-ए पद पर तीन वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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