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14 नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त , वेतन की होगी वसूली

विभागीय नियमों को ताक पर रखकर जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा शिक्षक के पद पर बहाल किये गये 14 व्यक्तियों की सेवा को राज्य अपीलीय प्राधिकार ने समाप्त कर दिया. . साथ ही बहाली तिथि से वेतन मद में जारी की गयी राशि पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली का निर्देश दिया है.

मनीष गिरि, सीवान. विभागीय नियमों को ताक पर रखकर जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा शिक्षक के पद पर बहाल किये गये 14 व्यक्तियों की सेवा को राज्य अपीलीय प्राधिकार ने समाप्त कर दिया. . साथ ही बहाली तिथि से वेतन मद में जारी की गयी राशि पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली का निर्देश दिया है. मामला रघुनाथपुर प्रखंड के पंजवार पंचायत से जुड़ा है. डीपीओ स्थापना अवधेश कुमार ने बताया कि मई 2023 में विभागीय नियमों को ताक पर रखकर जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा 14 व्यक्ति को शिक्षक के पद पर बहाल कर दिया गया था. जो उक्त पंचायत के अलग अलग विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं. सभी नियोजित शिक्षक हैं और प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत थे. इस संबंध में विभाग से भी कोई राय मशविरा नहीं लिया गया. जिसके आलोक में स्थानीय शिक्षा विभाग ने राज्य अपीलीय प्राधिकार में वाद दायर किया. वाद दायर होने के बाद तमाम तकनीकी पहलुओं, विभागीय अनुशंसा व अन्य मामलों की सुनवाई पास पश्चात राज्य अपीलीय प्राधिकार ने सभी 14 शिक्षकों की सेवा को शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में दिये गये प्रावधान एवं विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये सेवा से मुक्त करने का आदेश 25 जून को पारित कर दिया. साथ ही शिक्षकों को वेतन मद में जारी राशि रिकवरी का भी आदेश विभाग को दिया है. बताते चले कि यह मामला काफी काफी तूल पकड़ा था, स्थानीय शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत सचिव के विरुद्ध पत्र भी लिखा गया था. राज्य अपीलीय प्राधिकार ने जिन शिक्षकों की सेवा समाप्त की है, उसमें रुक्मेश कुमार, रचना कुमारी, साधना कुमारी, आकांशा कुमारी पांडेय, जय प्रकाश यादव, ज्योति राय, संजू कुमारी, कुमारी अनामिका कुशवाहा, उमाराना खातून, विजय कुमार वर्मा, राजमुनि, हरकेश, नवीन कुमार व मुन्नी कुमारी शामिल हैं. इधर आदेश पारित होने के बाद डीइओ राजेंद्र सिंह व डीपीओ स्थापना अवधेश कुमार ने संबंधित पंचायत के सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया है. दोनों अधिकारियों ने बताया कि यदि शिक्षकों द्वारा कार्यरत अवधि के भुगतान का दावा किया जाता है या इस संबंध में कोई आदेश कार्यालय को प्राप्त होता है तो उक्त राशि का भुगतान पंचायत सचिव अपने व्यक्तिगत कोष या पंचायत में स्थित कोष से करेंगे. पंचायत सचिव जनकदेव राम ने बताया कि शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त हुआ है. राज्य अपीलीय प्राधिकार से प्राप्त आदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है.

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