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साक्ष्य नहीं रहने पर पूर्व मुखिया सहित अन्य दो बरी

दोनों पक्षों के बीच हुआ मेल मिलाप

अररिया. बौंसी थाना क्षेत्र के कुर्मी टोला में 21 वर्ष पूर्व जानलेवा हमला करने के एक मामले में बौंसी के पूर्व मुखिया चंदेश्वरी ऋषिदेव सहित उनके दो सहयोगियों परमेश्वरी ऋषिदेव व तूफ़ानी ऋषिदेव को बरी कर दिया गया है. यह आदेश न्यायमंडल के सेकेंड क्लास ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट मिथिलेश कुमार दास ने बौसी थाना कांड संख्या 174/03 जीआर 1241/03 में दिया है. इस संबंध में सरकार की ओर से अभियोजन एसडीपीओ राजेश कुमार राम ने बताया कि बौंसी थाना क्षेत्र के यादव टोली के रहनेवाले सूचक विजय कुमार यादव के साथ तीनों आरोपियों ने मिलकर मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए सूचक का हल बैल खोलकर ले गये थे. इस मामले को लेकर सूचक के द्वारा बौंसी थाना कांड संख्या 174/03 दर्ज करवाया गया. अभियोजन एसडीपीओ राजेश कुमार राम ने यह भी बताया कि इस मामले में गांव के शुभचिंतकों ने दोनों पक्षों के बीच मेल-मिलाप करा दिया है. इसके बाद सूचक द्वारा न्यायहित में समझौता आवेदन पत्र दाखिल किया गया है.

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