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सरकारी जमीन पर संचालित निजी स्कूलों को नहीं मिलेगी बीपीएल बच्चों की फीस

राज्य में सरकार से लीज पर जमीन लेकर संचालित निजी विद्यालयों को बीपीएल बच्चों का शुल्क नहीं मिलेगा.

रांची. राज्य में सरकार से लीज पर जमीन लेकर संचालित निजी विद्यालयों को बीपीएल बच्चों का शुल्क नहीं मिलेगा. इसके अलावा अगर विद्यालय सरकार से सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्राप्त करती है, तो सहायता के अनुरूप शुल्क की राशि में कटौती की जायेगी. झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएसइ को पत्र लिखा है. जिलों को भेजे गये पत्र में ऐसे विद्यालयों के बारे में जानकारी मांगी गयी है. झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को विद्यालयों की जानकारी को लेकर फॉर्मेट भी भेजा गया है. जिसके अनुरूप जानकारी मांगी गयी है. जिलों को भेजे गये पत्र में केंद्र सरकार के पत्र का भी उल्लेख किया गया है. इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भी इसका प्रावधान है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 फीसदी सीट बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित है. बच्चों का नामांकन इंट्री क्लास में लिया जाता है. निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों का शिक्षण शुल्क सरकार के द्वारा दिया जाता है. विद्यालय को प्रति विद्यार्थी एक वर्ष के लिए 5100 रुपये शिक्षण शुल्क के रूप में दिया जाता है. कक्षा एक से आठ तक के बच्चों का शिक्षण शुल्क का 60 फीसदी राशि केंद्र व 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है. जबकि कक्षा एक से नीचे नामांकित बच्चों का शत-प्रतिशत शुल्क् राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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