गया. नगर निगम क्षेत्र में गैर आवासीय होल्डिंग टैक्स में किसी तरह का बदलाव विभाग की ओर से नहीं किया जायेगा. नगर निगम की ओर से मांगे गये मार्गदर्शन में इसको लेकर स्पष्ट कर दिया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त निदेशक शशिभूषण प्रसाद ने नगर निगम को भेजे गये पत्र में कहा है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के संख्या तीन में निहित प्रावधान एवं बिहार नगरपालिका संपत्ति कर ( निर्धारण, संग्रहण और वसूली ) नियमावली, 2013 के नियम चार में किये गये प्रावधान के आलोक में निकाली गयी विभागीय अधिसूचना प्रभावी है. इसके तहत ही आगे टैक्स को लेकर कार्रवाई की जाये. अधिसूचना के अनुसार, बढ़े हुए टैक्स की सूची निगम को पहले ही भेजी जा चुकी है. इसके अनुसार, होटल, बार, हेल्थ क्लब, जिपसजिश्म, क्लब, विवाह हॉल- वर्तमान टैक्स तीन गुणा अधिक, दुकान ( 250 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल वाले) – एक गुणा अधिक, शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, मल्टीपलेक्स, औषधालय, प्रयोशाला, रेस्तरां, अतिथिगृह- डेढ़ गुणा अधिक, वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनीियां के कार्यार्यालय, निजी हॉस्पिटल, बैंक, निर्सिंगहोम- तीन गुणा अधिक, उद्योग, कार्यशाला, गोदाम, वेयर हाउस- दो गुणा अधिक, राज्य व केंद्र सरकार के वैसे प्रतिष्ठान व उपक्रम, जो वाणिज्यिक, व्यवसायिक व वित्तीय में संलग्न- दो गुणा अधिक, कोचिंग क्लासेज, गाइडेंस, प्रशिक्षण केंद्र व उनके छात्रावास- डेढ़ गुणा अधिक, राज्य व केंद्र सरकार के कार्यालय, जो वाणिज्यिक व व्यावसायिक या उपक्रम नहीं है- एक गुणा अधिक, निजी विद्यालय, निजी महाविद्यायल, निजी शोध संस्थान, निजी शैक्षणिक संस्थान व छात्रावास- डेढ़ गुणा अधिक, निर्धन-शारीरिक रूप से अक्षम, महिलाओं व बच्चों के लिए संचालित सामाजिक संस्थाएं- एक गुणा अधिक टैक्स बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है.
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