गुमला.
एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने मंगलवार को महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया. दुष्कर्म के अभियुक्त चैनपुर छिछवानी निवासी प्रवीण एक्का (33) को धारा 376 (1) के तहत 10 साल की सजा सुनायी तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. घटना छह दिसंबर 2022 की है. पीड़ित महिला ने प्रवीण के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया है कि उसके पति काम करने के लिए दूसरे राज्य गये थे. प्रवीण ने उसका अकेले का फायदा उठाते हुए उसके घर में प्रवेश कर जबरन दुष्कर्म किया. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है