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लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा : एसपी

एसपी ने मोहर्रम व श्रावणी पूजा शांति व सौहार्द पूर्ण माहौल में संपन्न करने का दिया निर्देश

कटिहार. पुलिस अधीक्षक कटिहार ने अपने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया. जिसमें सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, परि पुलिस उपाधीक्षक, परिचारी प्रवर सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष, शाखा प्रभारी उपस्थित रहे. एसपी जितेन्द्र कुमार ने थाना में दर्ज जघन्य कांड -लूट, हत्या, डकैती, दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट में दर्ज कांड सहित अन्य सभी कांड की समीक्षा की. उपरोक्त कांड की स्थिति क्या है. इस संदर्भ में संबंधित थाना के पुलिस पदाधिकारी से जानकारी ली. लंबित पड़े कांड को लेकर एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कांड निष्पादन में तेजी लाने को कहा. जघन्य कांड में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा. डकैती, हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसे मामले में फरार आरोपियों क विरुद्ध न्यायालय में अपील कर अपराधियों के घरों की कुर्की जब्ती तामिल की जाये. सीसीटीएनएस, इआरएसएस, महिला हेल्प डेस्क को लेकर आवश्यक निर्देश दिये. इसके अलावा वाहन चेकिंग अभियान चलाने, शराब तस्कर एवं कारोबारी के विरुद्ध छापेमारी करने तथा बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था बहाल करने को निर्देश दिया.

मोहर्रम व श्रावणी पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने का दिया निर्देश

मुहर्रम पर्व व श्रावणी मेला-2024 शांति रूप से संपन्न कराने को लेकर पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया. एसपी ने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व थानाध्यक्ष को सौहार्द पूर्ण माहौल में मोहर्रम त्योहार संपन्न करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा की लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा. मोहर्रम में ताजिया जुलूस को लेकर लाइसेंस की अनिवार्यता रहेगी. डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. ताजिया जुलूस के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारी चलेंगे. ताजिया जलूस लाइसेंस में दिए रूट के आधार व समय पर निकलेगी. ताजिया जुलूस में शामिल हुड़दंगियों पर पैनी नजर रखेंगे. जुलूस की वीडियोग्राफी बारिकी से करेंगे ताकि भीड़ में शामिल अराजक तत्व की पहचान आसानी से हो सके. इसके अलावा सभी चिन्हित स्थलों पर पुलिस पदाधिकारी मुस्तैदी से तैनात रहेंगे. इसके पश्चात नये आपराधिक कानून का समीक्षा कर निष्पादन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया.

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