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अभियुक्तों का बयान हुआ दर्ज, अपने को बताया निर्दोष

पटना के एडीजे नौ अविनाश कुमार की अदालत में रूपेश सिंह हत्याकांड के मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को अभियुक्तों का बयान दर्ज किया गया

न्यायालय संवाददाता, पटना पटना के एडीजे नौ अविनाश कुमार की अदालत में रूपेश सिंह हत्याकांड के मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को अभियुक्तों का बयान दर्ज किया गया. सभी अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इन्कार करते हुए अपने को निर्दोष बताया है. मामला अब बचाव साक्ष्य के लिए निर्धारित किया गया है. उक्त हत्याकांड की सुनवाई पटना हाइकोर्ट के निर्देश पर प्रतिदिन की जा रही है. पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रूपेश सिंह को अज्ञात लोगों ने 12 जनवरी, 2021 की शाम को उस समय गोली मार दी गयी थी, जब वह एयरपोर्ट से ड्यूटी कर पुनाईचक स्थित अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचे थे. अपार्टमेंट के गेट पर ही पांच-सात बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया था. इस संबंध में शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 23/2021 भादवि की धारा 302, 120( बी)व 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था. मामले के सूचक रूपेश सिंह के भाई नागेश्वर सिंह थे. वह मूल रूप से सारण जिले के जलालपुर के रहने वाले हैं. उन्होंने अपने फर्दबयान मे बताया था कि उनके भाई की अज्ञात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी है. इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में चार अभियुक्ताें के खिलाफ आठ मई, 2021 को आरोपपत्र दाखिल किया था. अभियुक्तों में खेमनीचक निवासी ऋतुराज, चित्रगुप्त नगर निवासी सौरभ कुमार उर्फ पवन, जयशंकर उर्फ पुष्कर उर्फ छोटू और आर्यन जायसवाल शामिल हैं.

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