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हत्या के दोषी दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा व जुर्माना

दो साल पूर्व युवक की हुई हत्या

प्रतिनिधि पूर्णिया कोर्ट. मामूली बात को लेकर दो साल पूर्व युवक की हुई हत्या के मामले में अदालत ने दो अभियुक्त क्रमशः मोहम्मद लाडला तथा मोहम्मद लाल को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 25000 रुपये जुर्माना भी अलग से लगायी है. कोर्ट ने इस मामले का त्वरित विचारण कर फैसला सुरक्षित रखा था. अदालत ने बुधवार को सजा सुनायी. यह सजा पंचम अपर जिला जज अभिषेक रंजन के न्यायालय ने सुनायी है. घटना के.हाट सहायक थाना कांड संख्या 847/ 2021 के तहत दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी मृतक की मां बबली सिंहा ने दर्ज करायी थी. इस वाद में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अताउर रहमान ने गवाहों की गवाही न्यायालय मे करायी. प्राथमिकी के अनुसार, घटना 13. सितंबर 2021 की शाम में सूचिका के घर में जन्मोत्सव का पार्टी हो रही थी. इस मौके पर बहुत सारे लोग भी आये थे. इसी बीच, एक अभियुक्त मोहम्मद लाडला उनके घर के तीसरे मंजिला पर चढ़ गया, जिसे सूचिका का बड़ा बेटा डांट डपट कर भगा दिया. इसी बात पर नाराज होकर दोनों अभियुक्त अन्य कुछ लोगों के साथ उसके घर में ढेला पत्थर फेंकने लगा. इसी बात पर सूचिका का लड़का सनी सिंहा (मृतक) उन लोगों को समझने के लिए गया. इसी पर एक अभियुक्त मोहम्मद लाल ने ललकारते हुए कहा कि भैया देखे क्या रहे हो, यही मौका है मारने का. इसके बाद अभियुक्त लाडला तेजी से आगे बढ़ा और अपने पॉकेट से चाकू निकाल कर सीधे सीने में चाकू भोंक दिया और गाली गलौज देने लगा. जख्मी होने के बाद मृतक चौक के पास ही तड़प कर गिर गया, जिसे लेकर सदर अस्पताल गया. वहां से उसे रेफर कर दिया गया. शहर के एक निजी हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस मामले में न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल सात गवाही दर्ज कराई गई थी.

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