रामगढ़. रामगढ़ थाने की पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत एक अज्ञात वाहन चालक की लापरवाही से बाइक सवार सब्जी विक्रेता की सड़क हादसे में मौत को लेकर पहली प्राथमिकी दर्ज की है़. सरसा ठाड़ी गांव के कार्तिक मांझी के बयान पर अज्ञात वाहन चालक एवं वाहन मालिक के खिलाफ दर्ज की गयी है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 106(1), 125(ए), 125(बी) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार छह जुलाई की शाम नोनीहाट-दुमका मुख्य मार्ग पर सहेजना गांव के पास दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गयी थी. एक बाइक पर सरसाठाड़ी गांव के भागीरथ मांझी एवं अशोक महतो सवार थे. दोनों दुमका से सब्जी बेचकर अपने घर लौट रहे थे. सहेजना गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही एक अज्ञात बाइक सवार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी. जिसमें भागीरथ मांझी गंभीर रूप से घायल हो गये थे.दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मंगलवार उसका निधन हो गया था.
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